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_बदल गए वाहन से जुड़े नियम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और PUC हुआ जरूरी, जानिए बीमा क्लेम कैसे होगा और PUC के बगैर नहीं मिलेगा ईंधन

                             HTN Live

                     अजीत सिंह बागी
             जागरूक रहिए नुकसान से बचिए
थर्ड पार्टी बीमा
भारत में प्रत्येक व्हीकल मालिक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना जरूरी है। अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने से मना करते हैं या हिचकिचाते हैं तो, इसका हर्जाना आपको भविष्य में भरना पड़ सकता है।

बीमा नही कराना अपराध
वाहन में कार खरीदें या बाइक/स्कूटर या कोई कॉमर्शियल गाड़ी, बिना मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे बिना चलाना एक दंडनीय अपराध है। यह अपराध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुरूप आता है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों जरूरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? किसको मिलता है इसका फायदा? कैसे करते हैं इसका क्लेम?
इंश्योरेंस का फायदा और नुकसान
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे की बात करें तो, मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक अगर किसी वाहन का एक्सिडेंट हो जाता है और उसमें किसी की शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन मालिक को उसके नुकसान की भरपाई करने होती है, जिसके भुगतान की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मुआवजे शामिल हैं जैसे-किसी अन्य की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर मुआवजा, किसी अन्य व्यक्ति के वाहन व संपत्ति की क्षति पर मुआवजा, कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान आदि शामिल है।

ऐसे करें थर्ड पार्टी क्‍लेम?
सबसे पहले अगर दुर्घटना होती है तो, आपको सबसे पहले एफआईआर करना होगा और उसके बाद दुर्घटना की जानकारी आपको अपनी बीमा एजेंट को देना होगा। थर्ड पार्टी क्लेम में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे- वाहन मालिक की ओर से हस्ताक्षर किए गए क्‍लेम फॉर्म, पॉलिसी और एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कॉपी आदि जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराकर रख लें, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से बात करके अपने डॉक्यूमेंट्स की बारे में बताएं, अगर अन्य डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है तो, एजेंट आपको गाइड कर देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स समय अनुसार बीमा कंपनी को जमा कर दें। 

प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट PUC
पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य किया गया है। अब ऐसा नहीं करने पर वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इस दौरान जिन वाहनों का PUC प्रमाणपत्र एक्सपायर पाया जाएगा, चालकों को पंप पर ही इसे जारी करना होगा।

PUC नही तो पेट्रोल नही
सरकार ने तत्काल प्रभाव से वैलिड PUC होने पर ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने की बात कही है। मतलब अगर आपके वाहन का PUC नहीं हुआ है तो आप अब ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। 

उल्लंघन पर पंप मालिक को 5 साल सजा व 1 लाख जुर्माना*
दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को 5 साल तक सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक PUC जल्द ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरवाने की लिए जरूरत बन जाएगा।

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