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गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में गोष्ठी

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गाजियाबाद।  दीपाली सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद  उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के  निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वावधान में श्री दिनेश कुमार शर्मा, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में दिनांक 30.11.2018 को कोतवाली सिहानी गेट  जिला गाजियाबाद में गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में एक गोठी/कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इसमें श्रीमती दीपाली सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  गाजियाबाद श्री नरेश कुमार दिवाकर प्रधान मजिस्ट््रेट जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड, श्री लोकेन्द्र सिंह, जिला सह परीविक्षा अधिकारी गाजियाबाद श्री आतिश कुमार क्षेत्राधिकारी,गाजियाबाद श्रीमती ‘ाबनम खान एडवोकेट एवं वरिठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित गुमशुदा सैल के पदाधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपाली सिंह द्वारा बताया गया कि आज के इस विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया है ।  उनके द्वारा यह बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अन्तर्गत इस प्राधिकरण का गठन  किया गया है । प्राधिकरण का उददेश्य है कि कोई भी व्यक्ति अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाय ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा बताया गया कि आज के इस शिविर का आयोजन मानसिक रूप् से बीमा और मानसिक रूप् से सविकलांग व्यक्तियों के लिएं किया गया है । समाज के कमजोर वर्ग को विधिक सेवायें उपलबध कराये जाने हेतु राष्ट््रीय स्तर पर राष्ट््रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है । ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपसे से कम हैं, अनुसूचित जाति,जनजाति महिला, विकलांग आदि से सम्बन्धित हैं,उन्हें निशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है । सचिव द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुपालन में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता के अधिकारों के सुरक्षित करने हेतु बनाया गया है । उनके द्वारा ए0डी0आर0मैकेनिज्म, मध्यस्थता,प्ली बारगेनिंग एवं लोक अदालत आदि की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया ।  इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक सामन्जस के सम्बन्ध में भी बताया गया। नालसा के द्वारा 10 नयी योजनाओं को प्र्र्र्रारम्भ किया गया है। इसके सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम  तथा किशोर न्याय अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम,सूचना का अधिकार के विषय में सविस्तार बताया गया । बाल तस्करी, की समस्या के सम्बन्ध में भी लोगों को जागरूक किया । अन्त में प्राधिकरण की सचिव द्वारा वृद्धजनों एवं मानसिक रोगियों को फल वितरित किए गये । श्री तरूण कुमार संरक्षक प्रेरणा वृद्धाश्रम द्वारा उपस्थित जनों का आभार व्यथ्त किया ।

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