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*जनवरी में होंगे ये 8 बड़े बदलाव, आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा सीधा असर*

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पहली जनवरी से देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपना पुराना एटीएम कार्ड बंद कर देगा. वहीं, पुरानी चेक बुक भी नहीं चलेगी. इसके अलावा सरकारी पेंशन स्कीम में अब आपको और ज्यादा फायदें मिलेंगे. आइए जानें और क्या बदलेगा...

 (1)इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद मोबाइल पर भी एसएमएस के जरिए रसीद मिलेगी. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने ये फैसला किया है. सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इसका पालन करना होगा. 1 जनवरी के बाद आप कभी भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे तो इसकी सूचना SMS से आपके मोबाइल पर मिलेगी.

(2) डेबिट और क्रेडिट कार्ड में बदलाव: अगर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उन्हें तुरंत बदल लें. क्योंकि 1 जनवरी 2019 से इनकी जगह ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही काम करेंगे.

(3) NPS पर टैक्स छूट: यह बदलाव आपको राहत दे सकता है. नये नियमों के तहत एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पर अब टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से इसे EEE श्रेणी में रखा जाएगा. यानी अगर आप एनपीए मैच्योर होने पर पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा.

(4) पुराना चेक मान्य नहीं होगा: अगर आप अब भी पुराना चेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अपने बैंक से तुरंत बदल लें क्योंकि नये साल में पुराना चेक नहीं चलने वाला है. नये साल में CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाला चेक ही उपयोग में लाया जाएगा. CTS चेक को क्लीयर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी. सभी जरूरी जानकारियों समेत उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज संबंधित पार्टी को भेज दी जाएगी. ये चेक ज्यादा सुरक्षित होते हैं. क्योंकि इसमें वॉयड पैन्टोग्राफ होता है, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता


(5) कारों की कीमतों में बढ़ोतरी: अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि नये साल में कारों की कीमत बढ़ने वाली है. एक जनवरी से कार निर्माता कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं.

(6) कार, बाइक और स्कूटर के पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में बदलाव: इरडा के नये नियमों के तहत नये साल से कार/कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइवर या टू-व्हीलर राइडर के लिए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट (CPA) कवर को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा. इससे पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी.

(7)  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है. नई स्कीम के तहत उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल्स देख सकेंगे और उन्हीं के लिए भुगतान करेंगे. इसके साथ ही टीवी ब्रॉडकास्टर्स को हर चैनल और चैनल्स के समूह का अधिकतम मूल्य बताना होगा.

(8) अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) अभी तक दाखिल नहीं किया है तो उसको 31 दिसंबर से पहले कर लें. इस आईटीआर को फाइल करते वक्त आपको 5 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा. हालांकि अगर आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर यह राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी. इसलिए हमारी सलाह है कि अपने आयकर रिटर्न को आज ही फाइल कर दें, जिससे पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देने से आप बच जाएंगे.

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