Kovid-19 : उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का करें अक्षरक्षः अनुपालन: डीएम’ खीरी
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आदेश शर्मा जिला व्यूरो जनपद लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी 25 मई 2020। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गये हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगी। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दी।
लाकडाॅउन के उल्लंघन पर भी होगा जुर्माना
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना सौ रूपया मात्र, जो पांच सौ रूपया मात्र तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, जो एक हजार रूपया मात्र तक हो सकता है एवं द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन पर पुनरावृत्ति के लिए एक हजार रूपया मात्र जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर की यात्रा तो भरना होगा जुर्माना: डीएम
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करते हुए पाये गये तो जुर्माना भरना होगा। उन्होनें बताया कि प्रथम बार जुर्माना दो सौ पचास रूपया मात्र, द्वितीय बार जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, तृतीय बार जुर्माना एक हजार रूपया मात्र एवं तृतीय बार के पश्चात वाहन चलाने का लाईसेन्स निरस्त किये जाने एवं निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी
नियमों के उल्लघंन पर देना होगा जुर्माना, डीएम ने जारी किये सख्त निर्देश
आदेश शर्मा जिला व्यूरो जनपद लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी 25 मई 2020। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गये हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगी। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दी।
मास्क न पहनने वाले पर लगेगा जुर्माना
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल, या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रथम, द्वितीय बार के लिए सौ रूपया मात्र, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र जुर्माना अदा करना होगा।लाकडाॅउन के उल्लंघन पर भी होगा जुर्माना
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना सौ रूपया मात्र, जो पांच सौ रूपया मात्र तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, जो एक हजार रूपया मात्र तक हो सकता है एवं द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन पर पुनरावृत्ति के लिए एक हजार रूपया मात्र जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर की यात्रा तो भरना होगा जुर्माना: डीएम
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करते हुए पाये गये तो जुर्माना भरना होगा। उन्होनें बताया कि प्रथम बार जुर्माना दो सौ पचास रूपया मात्र, द्वितीय बार जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, तृतीय बार जुर्माना एक हजार रूपया मात्र एवं तृतीय बार के पश्चात वाहन चलाने का लाईसेन्स निरस्त किये जाने एवं निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी
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