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31 अगस्त तक शहर से साफ हो जायेगी प्रतिबंधित प्लास्टिक सरकार ने चेताया क्षेत्रीय पुलिस व नगर निगम के अधिकारी होंगे जिम्मेदार

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लखनऊ। सरकार ने चेताया है कि 31 अगस्त के बाद अगर कहीं भी प्रतिबंधित प्लास्टिक बिकती पाई गयी तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार व नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम, एसडी कमिश्नरों को आगाह किया है कि अगर 31 अगस्त के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए इलाके के थानेदार, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी व संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व सीओ को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जायेगा। उनके खिलाफ  कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
अवनीश अवस्थी लखनऊ में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर प्रभावी रोक न लगाये जाने से नाराज हैं। उन्होंने लखनऊ के डीएम कौशल राज और एसएसपी कलानिधि नैथानी से एक बार फिर रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिये हैं कि संबंधित मजिस्ट्रेट व सीओ से इस संबंध में यह रिपोर्ट ली जाये कि उनके क्षेत्र में पालीथीन की बिक्री नहीं हो रही है। उनके द्वारा समुचित कार्रवाई कर दी गई है। यह रिपोर्ट तीन दिन में शासन को उपलब्ध कराई जाये।
श्री अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि व्यापार मंडल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबंध से अवगत करा दिया जाये। उनकी सहमति ले ली जाये उनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं बेची जा रही है। इसके अलावा संबंधित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना से अवगत कराया जाये।
इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन ने लखनऊ में कार्रवाई की गयी, जिससे बाद भी चौक थाना क्षेत्र के तहत पालीथीन वाली गली, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईंगंज और मलिहाबाद व काकोरी में चोरी छिपे बिक्री हो रही है।

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