Breaking News

जोनल अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के हुए आदेश

HTN Live

लखनऊ। नगर निगम में हेरफेरी का मामला कोई नया नहीं है। लगातार सख्ती के बाद नगर निगम में अब भी अवैध काम करने वालों में कोई डर और खौफ नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के जोन पांच में जोनल अधिकारी ने मकान को गलत तरीके से नामांतरण कर दिया है। इसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाने का ममाला सामने आया है। 
सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने मकान का नामांतरण किसी दूसरे के नाम करने के मामले में नगर निगम जोन-5 के जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। उन्होंने थाना आलमबाग के एसओ को यह भी आदेश दिया है कि वो मुकदमे की विवेचना के परिणाम से अदालत को भी अवगत करायें। उन्होंने यह आदेश वकील अश्वनी गुप्ता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए दिया है।
अदालत में वकील अश्वनी गुप्ता का कहना था कि उन्होंने अपनी मुव्वकिल संतोष कुमारी के मकान का दाखिल खारिज करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिये इस मकान का नामांतरण किसी दूसरे के नाम कर दिया गया है।

No comments