एलडीए के अधिकारियोंं के खिलाफ रिवीजन अर्जी
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संज्ञा शर्मा ब्यूरो प्रमुख लखनऊ
अधिकारियोंं ने गोमतीनगर में करीबीयों को भूखण्ड कर दिये थे आवंटित
लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर इलाके में नियमों के परे 28 भूखण्डों का भू-उपयोग बदलकर अपने चहेतों को आवंटित करने के एक कथित मामले में एलडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष बीबी सिंह, संयुक्त सचिव जेबी सिंह व रेखा गुप्ता समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली अर्जी खारिज होने पर सत्र अदालत में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी विश्वनाथ चर्तुवेदी ने दाखिल की है। 22 दिसंबर, 2018 को निचली अदालत ने उनकी इस आशय की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ रिवीजन अर्जी दाखिल की है। सत्र अदालत ने उनकी इस रिवीजन अर्जी पर सभी 12 पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। उन्होंने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि वर्ष 2005 में गोमतीनगर के विपुल खंड में 28 भूखण्डों का भू-उपयोग अर्बन बिल्डिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत परिवर्तित किया गया। जिसका मकसद शासन में उच्च श्रेणी के अधिकारियों एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों को अनियमित रुप से इन भूखण्डों को आवंटित करना था। इस कृत्य से एलडीए को करीब दो करोड़ 88 लाख की क्षति हुई। उन्होंने निचली अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में एलडीए के तत्कालीन डाटा आपरेटर संजीव कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्राम एनालिस्ट राघवेंद्र मिश्रा, चीफ टाउन प्लानर सीपी शर्मा, चीफ टाउन एवं कंट्र्री प्लानर अफसर शबीर खां, वित्त नियंत्रक डॉ मोहन यादव, वरिष्ठ कास्ट एकाउंटेंट अनिवेश कुंवर, सचिव, केएल मीना, सम्पति अधिकारी केके सिंह व तत्कालीन सेक्शन आफीसर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को भी पक्षकार बनाया था। उनका यह भी आरोप था कि शासन स्तर से इस मामले की जांच भी हुई।
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