गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुफ्तीगंज में POCSO Act पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
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लखनऊ, *6 अक्टूबर 2026।* *गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुफ्तीगंज, लखनऊ* में *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)* के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों, उनके कानूनी अधिकारों तथा संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में शिया पीजी कॉलेज, लखनऊ के विधि संकाय के सहायक प्रोफेसर एवं निदेशक लीगल एड क्लीनिक *डॉ. वहीद आलम* ने मुख्य वक्ता (Keynote Speaker) के रूप में POCSO Act, 2012 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में कानून की सहायता लेना आवश्यक है।
*डॉ. वहीद आलम* ने छात्राओं को POCSO Act के अंतर्गत बालकों की सुरक्षा, अपराधों की श्रेणियां, शिकायत एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया, पीड़ित बच्चे के अधिकार तथा अपराधियों के लिए निर्धारित दंड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी अनुचित व्यवहार या अपराध की स्थिति में चुप न रहें तथा अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना दें।
कार्यक्रम में गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुफ्तीगंज की प्रधानाचार्य *निघत राशिद* सहित विद्यालय के निम्न शिक्षक उपस्थित रहे गायत्री दीक्षित, आभा रानी, हिना महमूद, आयशा खान एवं गजनम एवं भारी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम के माध्यम से “हर बच्चे का अधिकार—सुरक्षित बचपन”* का संदेश दिया गया और बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ जागरूकता एवं सामूहिक आवाज उठाने का आह्वान किया गया।

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