शिया कालेज में कॉपी राइट एक्ट ( बौद्धिक संपदा अधिकार/ IPR) पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया
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आज दिनांक 2 दिसंबर दिन शुक्रवार अपराह्न 12 बजे *अंग्रेज़ी विभाग (कला विभाग) द्वारा कॉपी राइट एक्ट ( बौद्धिक संपदा अधिकार/ IPR) पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में विधि संकाय, शिया पीजी कॉलेज एन यस यस प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ वहीद आलम शामिल हुए।
आप ने अपने व्याख्यान में बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है उसके अन्तर्गत कितनी चीजे आती हैं के बारे में बताया। विद्यार्थियों को बताया कि कॉपी राइट भी इसी का एक भाग है।
आप ने कॉपी राइट एक्ट के मुख्य प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त में बताया।
सेमीनार में अपनी बात रखते हुए इंग्लिश विभाग के प्रो मिर्ज़ा सिब्तेन बेग ने कहा की कॉपी राइट एक्ट 1957 में अधिनियमित हुआ जो 1 जनवरी 1958 से लागू हुआ जिसमे समय समय पर जो 6 संशोधन हुए उनकी जानकारी दी।
विभाग की ही एक अन्य सदस्या प्रो ज़रीन जेहरा ने लाभार्थी और समाज के लिए कॉपी राइट की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
हिंदी विभाग की शिक्षिका व एनसीसी एयर विंग सी टी ओ डॉ अर्चना सिंह ने शोध के क्षेत्र में कॉपी राइट की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
इंग्लिश विभाग से प्रो एस एम आबिद रिज़वी ने अपनी बात रखते हुए कहा की अगर आप कोई साहित्य या कोई नावेल पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं उसे संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी होगी ।
आप ने कहा कॉपी राइट संबंधित व्यक्ति को एक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे बिना उसकी सहमति के कोई दूसरा प्रयोग कर लाभ न ले सके।
उक्त सेमिनार की अध्यक्षता इंग्लिश विभाग की इंचार्ज प्रो समीना शफीक ने की।
सेमीनार का संचालन प्रो मिर्ज़ा सिब्तेन बेग ने किया।
प्रोग्राम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव *प्रो एस एम आबिद रिज़वी* ने किया।
उक्त सेमिनार में भारी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुऐ
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