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ग्राम प्रधान द्वारा अपने परिवार को सहायक पंचायत के पद पर दूसरी ग्राम पंचायत से नियुक्ति कराने के अरमान धरे रह गए

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ग्राम प्रधान द्वारा अपने परिवार को सहायक पंचायत के पद पर दूसरी ग्राम पंचायत से नियुक्ति कराने के अरमान धरे रह गए अधूरे, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई सहमति की मुहर, फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवा कर अपने परिवारीजन को नौकरी दिलाने और गरीबो के हक पर डाका डालने का प्रयास कर रही थी ग्राम पंचायत भाठीकुंडा की प्रधान।

पंचायत सहायक भर्ती में धांधली का बड़ा खेल खेला जा रहा है, एक ऐसा ही मामला सामने आया है, हुजूरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिरौला में जहां पर ग्राम पंचायत भाठीकुंडा की प्रधान श्रीमती अनीता यादव पत्नी रक्षाराम यादव ने अपनी लड़की सुमन यादव और बहू अनीता यादव को पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति कराने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर बिना ए डी ओ पंचायत के आदेश के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करा लिया तथा उसी के आधार पर निवास प्रमाणपत्र भी बनवा लिया था, माननीय न्यायालय में चयनित अभ्यर्थिनी की तरफ से कैवियट पर अधिवक्ता राजन सिंह ने पक्ष रखा, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को ख़ारिज कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश से सिरौला ग्राम पंचायत के लोगों में खुशी का माहौल है।

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