सुनील कुमार अधिवक्ता,उच्चन्यायालय इलाहाबाद ने गैंग रेप को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया
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समक्ष
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माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट
विषय- *हाथरस जिले19 वर्षीय अनुसूचित जाति की गरीब बेटी के साथ हुए गैंग रेप के बाद मृत्यु होने पर परिवार कि सहमती के बगैर हिन्दू रीति रिवाजों के विरुद्ध पुलिस महिलाओ को लाठियों से मारकर पूरे परिवार को घर मे बंद कर पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने पर जिला प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाहि किये जाने* व *बलरामपुर जिले में भी अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ गैंगरेप किये जाने पर मृत्यु होने पर परिवार जनों को पीड़िता का शव दिए जाने व हिन्दू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किये जाने , मुकदमे के निस्तारण तक परिवार को सुरछा व उत्तरप्रदेश रानी लक्छमी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 व अन्य के तहत आर्थिक मदद व परिवार के सदस्य को सरकारी नोकरी दिए जाने,व उपरोक्त दोनो घटनाओ का मुकदमा फास्टट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के संदर्भ में*....
महोदय जी,
प्रार्थी सुनील चौधरी@सुनील कुमार निवासी 96A/4 पुष्पांजलि नगर भावापुर इलाहाबाद, माननीय उच्चन्यायालय में अधिवक्ता है।अपनी आई डी के रूप में आधार कार्ड भी संलगन कर रहा हु।उपरोक्त गंभीर प्रकरण में आप को निम्नलिखित बातों को अवगत कराना चाहता हु।
1- यह कि आज दिनाक एक अक्टूबर को अमरउजाला अखबार में प्रकाशित खबर से पता चला कि हाथरश जिले में 19 वर्षीय अनुसूचित जाति की बेटी के साथ हुए गैंग रेप में मृत्यु के पश्चात रात में ही जबरन पुलिस ने परिवार जनों की महिलाओं को लाठियों से मारकर घर मे बंद कर जबरन हिन्दू रीति रिवाज के विरुद्ध रात्रि लगभग 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया।
2- यह कि उपरोक्त हाथरश जिले की घटना में पोस्टमार्टम में पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूटी और कई जगह फ्रेक्चर व गम्भीर चोट है ,पीड़िता का विसरा फारेंशिक जाच के लिए सुरछित रख लिया गया।
3- यह कि बलरामपुर जिले में भी अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है और रिक्शा में बैठाकर हॉस्पिटल जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई।उपरोक्त घटना के सन्दर्भ न्यूज़पेपर की कटिंग भी संलगन कर रहा हु।
4- यह कि प्रार्थी ने पूर्व में महिलाओ के उद्धार और अपराध को लेकर कई जनहित याचिका संख्या 49678/2015,4895/2018,1084/2019,दाखिल किया है जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश भी पारित किया है।
*प्रार्थना*
*1-* हाथरस जिले में हुई अनुसूचित जाति की बेटी के साथ हुई गैंग रेप होने के पश्चात मृत्यु होने पर रात्रि में ही परिवार की महिलाओं को लाठी से मारकर घर मे बंद कर ,हिन्दू रीतिरिवाज के विरुद्ध समस्त रिस्तेदारो व परिवार जनों की अनुपस्थिति में जबरन पीड़िता का पुलिस द्वारा रात्रि में 2:30 बजे शव का अंतिम संस्कार किये जाने पर दोषी जिला प्रशासन पर कार्यवाहि किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।
*2-* बलरामपुर जिले में अनुसूचित जाति की गैंगरेप पीड़िता के शव को परिवार को सौप कर ,हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार दिन में कराने का जिला प्रशासन को आदेश पारित करने की कृपा करें।
*3-* उपरोक्त दोनो जिले की घटना में पीड़िता के परिवार को कम से कम 50 लाख की आर्थिक मदद ,परिवार के सदस्य को सरकारी नोकरी उत्तरप्रदेश रानी लष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 व अन्य के तहत देने का आदेश पारित करने की कृपा करें।साथ ही उपरोक्त दोनो प्रकरण में पीड़िता के परिवार को मुकदमे के निस्तारण होने तक हाईसेक्युरिटी देने का भी आदेश पारित करने की कृपा करें।
आप का सदैव आभारी रहूंगा।धन्यवाद
आवेदनकर्ता/प्रार्थी
सुनील चौधरी@सुनील कुमार
अधिवक्ता,उच्चन्यायालय इलाहाबाद
चैम्बर नम्बर- 29
Mob 9335154152
Advocate on roll- A/S 1465/2017
(IN PERSON)
Email- sunilchoudharylw@gamil.com
Date- 1-10-2020
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