राजधानी में'दाएं-बाएं' फार्मूले पर खुलेंगी दुकानें
HTNLivenews✍.Com
( उत्तर प्रदेश :- लखनऊ )
( हिन्दू ✍ अमन मिश्रा )
लखनऊ :-
🔺उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में'दाएं-बाएं' फार्मूले पर खुलेंगी राजधानी की दुकानें, ये होंगे नियम :-
🔺राजधानी में लॉकडाउन-4 के तहत 21 मई से शर्तों के साथ कुछ राहत देने का ऐलान किया गया है ! प्रशासन ने शापिंग मॉल और बडे कांपलेक्स को छोड़कर सभी तरह की दुकानों को खोलने की सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक इजाजत दी हैै !बाजारों को रोजाना दाएं और बाएं आधार पर खोलने दिया जाएगा ! यानी सडक के एक तरफ एक दिन सभी दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन दूसरे तरफ की। एक दिन बाजार बंद रहेगा और उस दिन सैनीटाइजेशन होगा ! बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा !
🔺लंबे समय बाद रेस्टोरेंट के खाने का भी लोग घर पर बैठकर मजा ले सकेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही होगी टेक अवे की भी अनुमति नहीं होगी। इसी तरह मिठाई की दुकानों से केवल बिक्री की अनुमति होगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक लॉक डाउन का पालन सभी को करना होगा। सार्वजनिक यातायात, बार, सिनेमाघर, मॉल और पालर्र पहले की तरह ही बंद रहेंगे। स्टेडियम में खिलाडियों को अभ्यास करने की और पार्को में लोगाेें को टहलने की शर्तो के साथ अनुमति दी जा रही है।
ये हैं खास बातें :-
🔺हॉट स्पॉट पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा, बफर जोन में दवा और राशन दुकानें खुलेंगी !
🔺सार्वजनिक यातायात, होटल, शापिंग मॉल, बडे कांपलेक्स, बार, पार्लर और सिनेमाहाल बंद रहेंगे
🔺रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए, टेक अवे भी मान्य नहीं
🔺मिठाई की दुकानों पर भी केवल बिक्री की अनुमति !
🔺खिलाडि़यों के अभ्यास के लिए स्टेडियम सुबह शाम खुलेंगे !
🔺पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे खुलेगे !
🔺पार्क में टहलने या योग करने वाले मास्क लगाएंगे
🔺स्ट्रीट वेंडर के लिए नगर आयुक्त निर्णय लेंगे !
प्रिंब्टिग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स भी खोल सकेंगे दुकान !
🔺सैलून खुलेंगे, लेकिन केवल हेयर कटिंग के लिए, प्रत्येक कटिंग के बाद ग्लब्स बदलना अनिवार्य होगा !
🔺अमीनाबाद और नखखास बाजारों पर कमेटी करेगी निर्णय !
🔺रेस्टोरेंट वालों को किचन की एक माह की रखनी होगी रिकॉर्डिंड !
🔺किचन में काम करने वालों को फेस मास्क, हेड कवर, शू कवर पहनना अनिवार्य होगा !
🔺व्यापारियों को रखना होगा रजिस्टर जिसमें ग्राहकों का नाम पता दर्ज करना होगा !
🔺साप्ताहिक बंदी वाले दिन दुकान को करना होगा पूरी तरह सैनिटाइज !
🔺बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को व्यापारी समान नहीं देंगे !
🔺नियम तोड़ा तो दुकानदारों पर केस के साथ पांच लाख जुर्माना !

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