आत्महत्या निकली हत्या, मिर्जापुर कोतवाल सुधाकर पांडेय का गुड़ वर्क
HTN Live
चाचा ही निकला भतीजी का हत्यारा
शाहजहांपुर। दिनांक 16/08/2019 के रूआबशेर पुत्र दौलतशेर नि0 बेहटा जंगल थाना मिर्जापुर ने थाना पर सूचना दी की कि उसकी पुत्री पुत्री कु0 रोशमीन उम्र करीब 11 वर्ष मंदबुद्धी व बीमार होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर घटना स्थल निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण की गयी । चूंकि घटना स्थल पर लटककर आत्महत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे इसलिये स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण फंदा लगाकर आत्महत्या करने के बजाय स्टेगुलेशन आया। अत: उक्त मुकदमे को 302 IPC में तरमीम करते हुए मु0अ0स0 243/19 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया जिसकी विवेचना प्र0नि0 सुधाकर पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी ।
डा0 एस.एस. चन्नप्पा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हत्या की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग की विवेचना को गहनता से करने के आदेश दिये तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कडे दिशा- निर्देश दिये गये तथा गठित टीम के प्रत्येक दिवस के कार्य की समीक्षा स्वयं की जाने लगी ।
इस संबंध में विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना प्रारंभ कर मुखबिरों को अलर्ट कर सुरागरसी की जाने लगी । वादी से पुन: बयान लेने के लिये कई बार प्रयास किये गये किंतु वादी अपनी पत्नी के साथ अपनी उपस्थिति छिपाता रहा कि वह घर से बाहर है । ग्रामवासियों के बीच जाकर गहनता से जानकारी की गयी तो वहाँ पर प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि उस जगह माजिद की उपस्थिति देखी गई ।
हत्या का कारण कई बार के पूछताछ के बाद रूआबशेर की पत्नी श्रीमती छोटी बिटीया द्वारा बताया कि मेरी पुत्री पर माजिद व माजिद की मां/ चाचा अलीशेर गांव के ही एक लडके से मेरी पुत्री के संबंध होने के बारे में बार-2 कहा करते थे परन्तु मेरे द्वारा यह कहा गया कि जब तक मै आँखो से देख नहीं लूँगी तब तक मै नही मानूँगी । घटना के दिन भी माजिद जो रिश्ते में मेरा चचेरा देवर लगता है, नशे की अवस्था में आये और उक्त बात को दोहराते हुए लडकी से कहा गया तो लडकी द्वारा प्रतिवाद किया गया तो माजिद द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं ही खेत पर जाकर मेरे पति को सूचना दी। तथा घटनास्थल पर समाज के कई लोग एकत्रित हो गये हम पर दबाव बनाया गया कि हम लोग गरीब है बेटी तो चली गयी है तथा पूरा परिवार उजड जायेगा इसलिये हम चुप रह गये।
दो तीन दिन के बाद माजिद के पिता अलीशेर जो मेरे रिश्ते में चाचा लगते है हमें लेकर वकील के पास गये और प्रार्थना पत्र टाइप कराकर उनके परिवार से पूर्व में अपनी लडकी को भगाने को लेकर साधू यादव से मन मुटाव था जिसका बदला लेने के लिये उनके लडको को नामजद रामू व रामबीर करते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिलवाया गया । जिससे माजिद बच जायेगा और दुश्मन फँस जायेगा । बयानों के आधार पर प्रार्थना पत्र संज्ञान लेते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर अभि0 माजिद पुत्र अलीशेर को आज को ग्राम थरिया मोड से गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा जुर्म इकबाल कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।
चाचा ही निकला भतीजी का हत्यारा
शाहजहांपुर। दिनांक 16/08/2019 के रूआबशेर पुत्र दौलतशेर नि0 बेहटा जंगल थाना मिर्जापुर ने थाना पर सूचना दी की कि उसकी पुत्री पुत्री कु0 रोशमीन उम्र करीब 11 वर्ष मंदबुद्धी व बीमार होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर घटना स्थल निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण की गयी । चूंकि घटना स्थल पर लटककर आत्महत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे इसलिये स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण फंदा लगाकर आत्महत्या करने के बजाय स्टेगुलेशन आया। अत: उक्त मुकदमे को 302 IPC में तरमीम करते हुए मु0अ0स0 243/19 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया जिसकी विवेचना प्र0नि0 सुधाकर पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी ।
डा0 एस.एस. चन्नप्पा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हत्या की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग की विवेचना को गहनता से करने के आदेश दिये तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कडे दिशा- निर्देश दिये गये तथा गठित टीम के प्रत्येक दिवस के कार्य की समीक्षा स्वयं की जाने लगी ।
इस संबंध में विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना प्रारंभ कर मुखबिरों को अलर्ट कर सुरागरसी की जाने लगी । वादी से पुन: बयान लेने के लिये कई बार प्रयास किये गये किंतु वादी अपनी पत्नी के साथ अपनी उपस्थिति छिपाता रहा कि वह घर से बाहर है । ग्रामवासियों के बीच जाकर गहनता से जानकारी की गयी तो वहाँ पर प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि उस जगह माजिद की उपस्थिति देखी गई ।
हत्या का कारण कई बार के पूछताछ के बाद रूआबशेर की पत्नी श्रीमती छोटी बिटीया द्वारा बताया कि मेरी पुत्री पर माजिद व माजिद की मां/ चाचा अलीशेर गांव के ही एक लडके से मेरी पुत्री के संबंध होने के बारे में बार-2 कहा करते थे परन्तु मेरे द्वारा यह कहा गया कि जब तक मै आँखो से देख नहीं लूँगी तब तक मै नही मानूँगी । घटना के दिन भी माजिद जो रिश्ते में मेरा चचेरा देवर लगता है, नशे की अवस्था में आये और उक्त बात को दोहराते हुए लडकी से कहा गया तो लडकी द्वारा प्रतिवाद किया गया तो माजिद द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं ही खेत पर जाकर मेरे पति को सूचना दी। तथा घटनास्थल पर समाज के कई लोग एकत्रित हो गये हम पर दबाव बनाया गया कि हम लोग गरीब है बेटी तो चली गयी है तथा पूरा परिवार उजड जायेगा इसलिये हम चुप रह गये।
दो तीन दिन के बाद माजिद के पिता अलीशेर जो मेरे रिश्ते में चाचा लगते है हमें लेकर वकील के पास गये और प्रार्थना पत्र टाइप कराकर उनके परिवार से पूर्व में अपनी लडकी को भगाने को लेकर साधू यादव से मन मुटाव था जिसका बदला लेने के लिये उनके लडको को नामजद रामू व रामबीर करते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिलवाया गया । जिससे माजिद बच जायेगा और दुश्मन फँस जायेगा । बयानों के आधार पर प्रार्थना पत्र संज्ञान लेते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर अभि0 माजिद पुत्र अलीशेर को आज को ग्राम थरिया मोड से गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा जुर्म इकबाल कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।
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