सड़क पर बालू-मोरंग का ढेर मिला तो होगा 50 हजार का जुर्माना
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लखनऊ। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। भवन निर्माण सामग्री सड़क पर ढेर करने पर सर्वाधिक पचास हजार का जुर्माना होगा। सड़क पर कूड़ा फेंकने पर अब पांच हजार का जुर्माना लगेगा जबकि डोर-टू-डोर कलेक्टर को कूड़ा न देने पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। शहर में खुले में शौच जाने पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। नगर निगम प्रत्येक बार के लिए जुर्माना लगायेगा। ऐसे में एक बार जुर्माना होने पर गंदगी फैली मिली तो दोबारा भी कार्रवाई का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा। नगर निगम की सदन की सात जुलाई को होने वाली बैठक में जुर्माने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश होगा। शहर को साफ.-सुथरा रखना नगर निगम को भारी पड़ रहा है। नगर निगम अब शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। नगर निगम के निशाने पर बिल्डर व भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले भी हैं। बिल्डिंग मैटीरियल, मलबा को सड़क व सार्वजनिक स्थान पर डालने पर सीधे पचास हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्य अभियंता, नगर अभियंता, सहायक अभियंता व अवर अभियंता को जुर्माना वसूली का अधिकार होगा। सदन में शहर में खुले व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने व जलाने के साथ ही मल-मूत्र विसर्जन पर अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रस्ताव पेश होगा। इसमें डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्टर को कूड़ा न देने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्राविधान है। स्ट्रीट वेंडर भी अगर खुले में कूड़ा छोड़ेंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। कूड़े को सार्वजनिक स्थान,सड़क, नाला, तालाब व नदी में फेंकने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा। कूड़ा जलाने पर भी पांच हजार का भारी जुर्माना लगाया जायेगा। भंडारा व लंगर लगाने वाले भी अगर सड़क पर कूडा फेंकेंगे तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा। नगर स्वास्य अधिकारी, जोनल अधिकारी व सफाई निरीक्षक उन पर पांच हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। आटो मोबाइल, कार, मोटर साइकिल, स्कूटी सर्विस करने वालों के साथ ही उसके स्पेयर का कारोबार करने वालों पर भी नगर निगम शिकंजा कसेगा। उन पर भी सड़क पर कूड़ा व सामान फेंकने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा। होटल रेस्टोरेंट, अंडा, नानवेज, समोसा, मिष्ठान विक्रेता आदि के दुकानदारों पर भी सख्त जुर्माने का प्राविधान किया जा रहा है। ग्राहकों ने अगर सड़क पर दोना-प्लेट आदि फेंका तो पांच हजार का जुर्माना दुकानदार पर लगेगा। खुले में शौच जाने वाले भी नगर निगम के निशाने पर हैं। उन पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। इसी प्रकार मूत्र विसर्जन पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना है।
सड़क पर बालू-मोरंग का ढेर मिला तो होगा 50 हजार का जुर्माना
खुले में शौच करते पकड़े जाने पर एक हजार का जुर्माना
लखनऊ। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। भवन निर्माण सामग्री सड़क पर ढेर करने पर सर्वाधिक पचास हजार का जुर्माना होगा। सड़क पर कूड़ा फेंकने पर अब पांच हजार का जुर्माना लगेगा जबकि डोर-टू-डोर कलेक्टर को कूड़ा न देने पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। शहर में खुले में शौच जाने पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। नगर निगम प्रत्येक बार के लिए जुर्माना लगायेगा। ऐसे में एक बार जुर्माना होने पर गंदगी फैली मिली तो दोबारा भी कार्रवाई का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा। नगर निगम की सदन की सात जुलाई को होने वाली बैठक में जुर्माने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश होगा। शहर को साफ.-सुथरा रखना नगर निगम को भारी पड़ रहा है। नगर निगम अब शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। नगर निगम के निशाने पर बिल्डर व भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले भी हैं। बिल्डिंग मैटीरियल, मलबा को सड़क व सार्वजनिक स्थान पर डालने पर सीधे पचास हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्य अभियंता, नगर अभियंता, सहायक अभियंता व अवर अभियंता को जुर्माना वसूली का अधिकार होगा। सदन में शहर में खुले व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने व जलाने के साथ ही मल-मूत्र विसर्जन पर अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रस्ताव पेश होगा। इसमें डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्टर को कूड़ा न देने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्राविधान है। स्ट्रीट वेंडर भी अगर खुले में कूड़ा छोड़ेंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। कूड़े को सार्वजनिक स्थान,सड़क, नाला, तालाब व नदी में फेंकने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा। कूड़ा जलाने पर भी पांच हजार का भारी जुर्माना लगाया जायेगा। भंडारा व लंगर लगाने वाले भी अगर सड़क पर कूडा फेंकेंगे तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा। नगर स्वास्य अधिकारी, जोनल अधिकारी व सफाई निरीक्षक उन पर पांच हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। आटो मोबाइल, कार, मोटर साइकिल, स्कूटी सर्विस करने वालों के साथ ही उसके स्पेयर का कारोबार करने वालों पर भी नगर निगम शिकंजा कसेगा। उन पर भी सड़क पर कूड़ा व सामान फेंकने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा। होटल रेस्टोरेंट, अंडा, नानवेज, समोसा, मिष्ठान विक्रेता आदि के दुकानदारों पर भी सख्त जुर्माने का प्राविधान किया जा रहा है। ग्राहकों ने अगर सड़क पर दोना-प्लेट आदि फेंका तो पांच हजार का जुर्माना दुकानदार पर लगेगा। खुले में शौच जाने वाले भी नगर निगम के निशाने पर हैं। उन पर भी एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। इसी प्रकार मूत्र विसर्जन पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना है।
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