वोटर पर्ची से नहीं पड़ेगा वोट, 12 विकल्पों में से कोई भी दस्तावेज है तो डाल सकेगें वोट
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. ब्यूरो रिपोर्ट--नागेश्वर सिंह✍️
गोण्डा।जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने स्पष्ट किया है कि वोटर पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा। वोटर पर्ची सिर्फ मतदाओं को वोट बताने के लिए होती है। उन्होने बताया कि ऐसे कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है तो वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए दिए गए बारह विकल्पों में से कोई भी दस्तावेज लेकर जाने पर अपना वोट आसानी सेे डाल सकेगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों के बारे में बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, मनरेगा जाॅबकार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड या पास पोर्ट का दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज विकल्प के रूप में ले जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें।
. ब्यूरो रिपोर्ट--नागेश्वर सिंह✍️
गोण्डा।जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने स्पष्ट किया है कि वोटर पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा। वोटर पर्ची सिर्फ मतदाओं को वोट बताने के लिए होती है। उन्होने बताया कि ऐसे कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है तो वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए दिए गए बारह विकल्पों में से कोई भी दस्तावेज लेकर जाने पर अपना वोट आसानी सेे डाल सकेगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों के बारे में बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, मनरेगा जाॅबकार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड या पास पोर्ट का दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज विकल्प के रूप में ले जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें।
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