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जल निगम: प्राइवेट प्लॉट पर ओवर हेड टैंक बनाने का आरोप

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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक प्राइवेट प्लॉट पर जल निगम द्वारा ओवर हेड टैंक बना दिये जाने के मामले पर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित करते हुए, जिलाधिकारी लखनऊ व जल निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय लाम्बा और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सुभ शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची का कहना है कि उसके प्लॉट से लगी हुई, जल निगम की जमीन है, जिस पर ओवर हेड टैंक का निर्माण होना था। जब निर्माण शुरू हुआ तो जल निगम ने याची की भूमि का भी अतिक्रमण कर लिया व उस पर ही ओवर हेड टैंक बना डाला। याची ने इसे रोकने के लिए सिविल न्यायालय में मुकदमा भी दाखिल किया जो फिलहाल विचाराधीन है। इस दौरान सिविल न्यायालय से उसे अंतरिम राहत नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता अमित कुमार द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम की ओर से पहले ही जवाब दाखिल किया जा चुका है। इस पर न्यायालय ने जल निगम और जिलाधिकारी को जवाब देने के आदेश दिये। जिलाधिकारी को याची को मुआवजा देने के बिंदु पर जवाब देने के आदेश दिये गये हैं।

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