भूमाफ़ियाओं के आगे एसडीएम कलान नतमस्तक आदेश के बाबजूद नही करा रहे चरागाह को अतिक्रमण मुक्त
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चारागाह की बेसकीमती भूमि गाटा संख्या 324 पर दबंग भूमाफियाओं ने मकान बनाकर किया कब्जा
कलान।ग्राम शेरपुर कुरिया तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर के दबंग भूमाफिया सिद्दसदन पुत्र बृजभूषण,सुधाकर पुत्र ब्रजभूषण ने चारागाह के बेसकीमती भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिया जब इसकी शिकायत की गई तो उक्त लोगों के खिलाफ 122B की कार्यवाही की गईं जिसमें न्यायालय तहसीलदर द्वारा उक्त सभी भूमाफियाओं पर जुर्माना लगाने के साथ बेदखली का आदेश पारित कर दिया किन्तु उक्त भूमाफियाओं को आज तक ना तो बेदखल किया गया और ना ही आरोपित जुर्माने की राशि बसूली गई । उधर सिद्दसदन द्वारा आधिकारियों को गुमराह करने के लिये सीनियर सिबिल जज शाहजहांपुर में बाद दायर कर दिया कि हमने यह मकान अपनी पुष्तैनी भूमि पर पूर्बजों के कच्चे मकान को दुबारा पक्का बनबाया है जोकि ये कथन पूर्णतः झूठा एबं निराधार है पुष्तैनी मकान गांव की आबादी के बीचो बीच बना है और खाली ताला पड़ा है। जबकि दूसरा मकान चरागाह की भूमि पर सड़क के किनारे बना है सिद्दसदन एबं सुधाकर के विरुद्ध 122B की कार्यबाही में 2005 में मकान से बेदखली करने और जुर्माने को बसूले जाने के आदेश तहसीलदार जलालाबाद द्वारा पारित कर दिया था। तथा प्रतिबादी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने रिटीन स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा गया कि बादी द्वारा झूंठे कथनों पर बाद दायर किया गया है ये भूमि चारागाह की सुरक्षित भूमि है जिस पर उक्त लोगों द्वारा अबैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया गया है जिसकी छायाप्रति खबर के साथ संलग्न है। अब प्रार्थी IGRS के निस्तारण की आख्या को लेकर जायेगा हाइकोर्ट और पुष्तैनी भूमि को छोड़कर चारागाह की जमीन पर बने अबैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश हाइकोर्ट से लेकर आएगा । इस तरह चरागाह की बेसकीमती भूमि पर अतिक्रमण हो जाएगा और माननीय योगी जी का कब्जा मुक्त अभियान फेल हो जायेगा।
चारागाह की बेसकीमती भूमि गाटा संख्या 324 पर दबंग भूमाफियाओं ने मकान बनाकर किया कब्जा
कलान।ग्राम शेरपुर कुरिया तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर के दबंग भूमाफिया सिद्दसदन पुत्र बृजभूषण,सुधाकर पुत्र ब्रजभूषण ने चारागाह के बेसकीमती भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिया जब इसकी शिकायत की गई तो उक्त लोगों के खिलाफ 122B की कार्यवाही की गईं जिसमें न्यायालय तहसीलदर द्वारा उक्त सभी भूमाफियाओं पर जुर्माना लगाने के साथ बेदखली का आदेश पारित कर दिया किन्तु उक्त भूमाफियाओं को आज तक ना तो बेदखल किया गया और ना ही आरोपित जुर्माने की राशि बसूली गई । उधर सिद्दसदन द्वारा आधिकारियों को गुमराह करने के लिये सीनियर सिबिल जज शाहजहांपुर में बाद दायर कर दिया कि हमने यह मकान अपनी पुष्तैनी भूमि पर पूर्बजों के कच्चे मकान को दुबारा पक्का बनबाया है जोकि ये कथन पूर्णतः झूठा एबं निराधार है पुष्तैनी मकान गांव की आबादी के बीचो बीच बना है और खाली ताला पड़ा है। जबकि दूसरा मकान चरागाह की भूमि पर सड़क के किनारे बना है सिद्दसदन एबं सुधाकर के विरुद्ध 122B की कार्यबाही में 2005 में मकान से बेदखली करने और जुर्माने को बसूले जाने के आदेश तहसीलदार जलालाबाद द्वारा पारित कर दिया था। तथा प्रतिबादी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने रिटीन स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा गया कि बादी द्वारा झूंठे कथनों पर बाद दायर किया गया है ये भूमि चारागाह की सुरक्षित भूमि है जिस पर उक्त लोगों द्वारा अबैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया गया है जिसकी छायाप्रति खबर के साथ संलग्न है। अब प्रार्थी IGRS के निस्तारण की आख्या को लेकर जायेगा हाइकोर्ट और पुष्तैनी भूमि को छोड़कर चारागाह की जमीन पर बने अबैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश हाइकोर्ट से लेकर आएगा । इस तरह चरागाह की बेसकीमती भूमि पर अतिक्रमण हो जाएगा और माननीय योगी जी का कब्जा मुक्त अभियान फेल हो जायेगा।


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