Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट की अवमानना के मामले में अनोखी सजा

HTN Live


*आज की सबसे बड़ी खबर*
        *सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट की अवमानना के मामले में अनोखी सजा देते हुए नागेशवर राव व उन्हे कानूनी सलाह देने वाले सीबीआई के अधिकारी को कोर्ट उठने तक कोर्ट के एक कोने में बैठे रहने की सजा देते हुए दोनो पर एक-एक लाख रूपये का भी जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की रकम सीबीआई नही चुकायेगी, ये रकम दोनो को अपनी जेब से भरनी होगी।*
          सीबीआई के इतिहास में पहली बार सीबीआई के किसी डायरेक्टर को कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा मिली है। चीफ जस्टिस ने नागेश्वर राव व उन्हे कानूनी सलाह देने वाले सीबीआई अधिकारी का माफीनामा नही मंजूर किया और कहा कि वे उन्हे 30 दिन तक के लिए जेल भेज सकते हैं परन्तु कोर्ट ने उन्हे आज कोर्ट उठने तक की एक कोने में बैठे रहने की सजा दी।
          नागेश्वर राव को सजा दिए जाने की खबर आते ही सीबीआई  मुख्यालय में बैठक शुरू हो गयी है कहा जा रहा है कि नागेश्वर राव को सीबीआई से हटाया भी जा सकता है।
          चीफ जस्टिस के नेतृत्व में तीन जजो की बेंच ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि आपने कानूनी सलाह के बाद एके शर्मा का तबादला किया, गलती हो गयी माफी दी जाए यानी कि आपने कोर्ट के पूर्व के आदेश की जानकारी होने के बावजूद कोर्ट का आदेश नही माना तो फिर बिना शर्त माफी मांगने का क्या मतलब है।कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नागेश्वर राव हतप्रभ नजर आए और चुपचाप एक कोने में  जाकर कुर्सी पर बैठ गये।

No comments