रजिस्ट्रेशन नंबर व इंश्योरेंस के बिना ई रिक्शा से दुर्घटना होने पर जिम्मेदार कौन
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शाहजहांपुर। महानगर में शहर के विभिन्न भागों में सैकड़ो ई- रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे है। कई ई -रिक्शा चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं बना हुआ है।जिससे ई रिक्शा यातायात नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। ये शहर में किराए पर उपलब्ध हैं। ई रिक्शा से यातायात बाधित होने से आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई रिक्शे व चालकों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई नहीं होने पर शहर में ई रिक्शा दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
आखिर ई रिक्शा से होने वाली दुर्घटनाओं के
लिए कौन है जिम्मेदार?
रजिस्ट्रेशन नंबर व इंश्योरेंस के बिना ई रिक्शा से दुर्घटना होने पर जिम्मेदार कौन है, ये तय नहीं। दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो पीड़ित परिवार को क्लेम का पैसा कौन देगा। संदिग्ध गतिविधि का संचालन होता है तो उसे बिना नंबर कैसे पकड़ेंगे। ई रिक्शा चालकों द्वारा ई रिक्शा का बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस, चालक का लाइसेंस और अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर किस नियम ,किस धारा के तहत कार्रवाई की जाए इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है। जनहित के लिए नियमों का निर्धारण होना जरूरी है।
शाहजहांपुर। महानगर में शहर के विभिन्न भागों में सैकड़ो ई- रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे है। कई ई -रिक्शा चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं बना हुआ है।जिससे ई रिक्शा यातायात नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। ये शहर में किराए पर उपलब्ध हैं। ई रिक्शा से यातायात बाधित होने से आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई रिक्शे व चालकों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई नहीं होने पर शहर में ई रिक्शा दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
आखिर ई रिक्शा से होने वाली दुर्घटनाओं के
लिए कौन है जिम्मेदार?
रजिस्ट्रेशन नंबर व इंश्योरेंस के बिना ई रिक्शा से दुर्घटना होने पर जिम्मेदार कौन है, ये तय नहीं। दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो पीड़ित परिवार को क्लेम का पैसा कौन देगा। संदिग्ध गतिविधि का संचालन होता है तो उसे बिना नंबर कैसे पकड़ेंगे। ई रिक्शा चालकों द्वारा ई रिक्शा का बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस, चालक का लाइसेंस और अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर किस नियम ,किस धारा के तहत कार्रवाई की जाए इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है। जनहित के लिए नियमों का निर्धारण होना जरूरी है।

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