लखनऊ। यूपी सरकार की कैबिनेट ब्रीफिंग -
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कैबिनेट में कुल 5 बिन्दुओं पर चर्चा और निर्णय
1 अग्निशमन एवं पुलिसकर्मीओं को कर्तव्य निभाते हुए अपंग होने पर 10 से 20 लाख, की मदद होगी।
इसके लिए अनुग्रह राशि के 10, 15, और 20 लाख के तीन स्लैब बनाये गए हैं।
यह अनुग्रह राशि 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ही लागू होगी।
2- सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स को थाना घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ।
अब सतर्कता अधिष्ठान स्वयं अपने कार्यालय में एफ आई आर लिख सकेंगे।
अभी तक सम्बंधित क्षेत्र के थानों में एफ आई आर दर्ज होती थी।
3- यूपी इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती के मानकों में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
अब 20 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले भी बन सकेंगे निदेशक/सचिव
4- यूपी के सभी निकायों में स्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुआ।
इससे निराश्रित गो वंश को भी आश्रय मिल सकेगा,
इससे सड़कों पर आवारा घूमने वाले गोवंश के पशुओं से जनता को राहत मिलेगी।
सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही स्थानीय निकाय विभाग को उपलब्ध करा दिया है।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम सभी स्तर पर ये गो आश्रय स्थल बनेंगे।
विधायक निधि और सांसद निधि से भी यह निर्माण कराये जा सकेंगे।
प्रत्येक जनपद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर न्यूनतम 1000 गो आश्रय स्थल आवश्यक रूप से बनेंगे।
राज्य सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए मंडी परिषद् से 1 प्रतिशत सेस, आबकारी विभाग से 2 प्रतिशत सेस लगाकर धन प्राप्त किया जाएगा।
आठ अन्य विभागों से भी इसके लिए मदद ली जायेगी। सांसद निधि, विधायक निधि, जिला प्रशासन और अनेक अन्य संसाधनो से भी धन की व्यवस्था की जायेगी।
5- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट में कुल 5 बिन्दुओं पर चर्चा और निर्णय
1 अग्निशमन एवं पुलिसकर्मीओं को कर्तव्य निभाते हुए अपंग होने पर 10 से 20 लाख, की मदद होगी।
इसके लिए अनुग्रह राशि के 10, 15, और 20 लाख के तीन स्लैब बनाये गए हैं।
यह अनुग्रह राशि 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ही लागू होगी।
2- सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स को थाना घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ।
अब सतर्कता अधिष्ठान स्वयं अपने कार्यालय में एफ आई आर लिख सकेंगे।
अभी तक सम्बंधित क्षेत्र के थानों में एफ आई आर दर्ज होती थी।
3- यूपी इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती के मानकों में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
अब 20 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले भी बन सकेंगे निदेशक/सचिव
4- यूपी के सभी निकायों में स्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुआ।
इससे निराश्रित गो वंश को भी आश्रय मिल सकेगा,
इससे सड़कों पर आवारा घूमने वाले गोवंश के पशुओं से जनता को राहत मिलेगी।
सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही स्थानीय निकाय विभाग को उपलब्ध करा दिया है।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम सभी स्तर पर ये गो आश्रय स्थल बनेंगे।
विधायक निधि और सांसद निधि से भी यह निर्माण कराये जा सकेंगे।
प्रत्येक जनपद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर न्यूनतम 1000 गो आश्रय स्थल आवश्यक रूप से बनेंगे।
राज्य सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए मंडी परिषद् से 1 प्रतिशत सेस, आबकारी विभाग से 2 प्रतिशत सेस लगाकर धन प्राप्त किया जाएगा।
आठ अन्य विभागों से भी इसके लिए मदद ली जायेगी। सांसद निधि, विधायक निधि, जिला प्रशासन और अनेक अन्य संसाधनो से भी धन की व्यवस्था की जायेगी।
5- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
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