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♦️शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
♦️जिसके अनुसार, प्रदेश में अब शादी-समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
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