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परिवार न्यायालय में परामर्शदाता आबद्धता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

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                रिपोर्ट सुशील कुमार द्विवेदी ब्यूरो प्रमुख गोंडा

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गोण्डा श्री डी0एन0 सिंह ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवार न्यायालय गोण्डा में परामर्शदाता की आबद्धता हेतु कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह प्रयास किया जाएगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है। शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में से किसी एक में स्नातक हो तथा उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी। आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।
उन्होंने बताया है कि परामर्शदाता की आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित आगामी 14 अक्टूबर 2020 तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय गोण्डा में सांय 05 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

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