Breaking News

इटियाथोक क्षेत्र में धधक रही हैं कच्ची शराब की भट्ठियां नहीं रुक रहा भंडारण व बिक्री का कार्य

HTN Live 




रिपोर्ट सुशील कुमार द्विवेदी इटियाथोक गोंडा

उत्तर प्रदेश में बीते वर्ष कई जनपदों में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची जहरीली शराब पीने से सैंकड़ों महिलाओं के मांग का सिंदूर छिन गया व बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया था। इस अप्राकृतिक घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जनपदो के पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारियों को जहरीली शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे उक्त निर्देश के अनुपालन में गोंडा जनपद के पूर्व एसपी आरके नैय्यर व वर्तमान एसपी शैलेश कुमार पांडे नें जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक /थाना अध्यक्षो को क्षेत्र में अभियान चलाकर कच्ची जहरीली शराब के निष्कर्षण, भंडारा व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर कारोबार में लगे शराब माफियाओ को सलाखों के पीछे करने का सख्त दिशा निर्देश दिया था आदेश के क्रम में इटियाथोक कोतवाली के पूर्व व वर्तमान प्रभारी निरीक्षको द्वारा रेगुलर अभियान चलाकर शराब माफियाओं की धरपकड़ कि गई, बरामद अवैध कच्ची शराब को भारी मात्रा में नष्ट किया गया आरोपियों को हिरासत में लेकर अवैध शराब के साथ थाने पर फोटो खींची गई और मीडिया के माध्यम से जनता तक खबर पहुंचई गई कि स्थानीय कोतवाली पुलिस शराब माफियाओं के प्रति सख्त रूख अख्तियार कर रही है लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार अभी भी पूर्व की भांति फल फूल रहा है। शराब कारोबारी बेखौफ होकर क्षेत्र में अपने अवैध धंधे चला रहे हैं। स्थानीय पुलिस शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर रही अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें कोतवाली से ही मुचलके पर आसानी से छोड़ दिया जाता है और 2- 4 दिन बाद वह अपने कारोबार को पुनः जीवंत करने में लग जाते दरअसल क्षेत्रीय लोगों की माने तो इसमें पुलिस,  आबकारी विभाग व शराब कारोबारियों से मिलीभगत चल रही है अगर शराब का कारोबार क्षेत्र में पूर्णतया बंद हो गया तो पुलिस व आबकारी विभाग के कमाई का जरिया भी बंद हो जाएगा शायद इसीलिए स्थानीय पुलिस शराब कारोबारियों पर कड़े प्रावधान की धारा 272 के तहत मुकदमा पंजीकृत ना करके धारा 60 में मुकदमा पंजीकृत करती  है। इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जितने भी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है सभी को धारा 60 में ही निरुद्ध  किया गया है। युवा पीढ़ीयो को नशे की लत में ढकेल कर उनके भविष्य को चौपट करने के शराब कारोबारियों की  मंशा पर ब्रेक लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए और इटियाथोक क्षेत्र के सरकांड, जगतापुर, जोकाही, जुगराजपुर, बसंतपुर राजा, कोल्हूवा  गौसेंद्रपुर, गोपालपुर, सहित दर्जनों स्थानों पर चल रहे कच्ची शराब के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर कारोबार से जुड़े आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती धारा 272 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर   सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब आरोपी 6 माह तक जेल के अंदर रहेंगे और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाये जाने का भय सताएगा तभी इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

No comments