एलडीए कालोनियों से वसूलेगा अनुरक्षण शुल्क 30 को बोर्ड बैठक में पास होने के बाद लागू होंगी दरें
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लखनऊ। एलडीए की कालोनियों में आवंटियों को कूड़ा उठाने और सफाई के लिए यूजर चार्ज देना होगा। गोमती नगर विस्तार, सीजी सिटी, जानकीपुरम विस्तार तथा मानसरोवर आदि योजनाओं में यह शुल्क वसूला जायेगा। इसके लिए 30 जुलाई को बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के लिए रखा जायेगा। एलडीए की कॉलोनी में यूजर चार्ज प्रस्ताव में अनुरक्षण शुल्क की दरें प्रति वर्गमीटर फॉर्मूले से तय हुई हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 के तहत विभिन्न योजनाओं को विकसित कर स्थानीय निकाय को अनुरक्षण के लिए हस्तगत किये जाने का प्राविधान है। ऐसी योजनायें जो स्थानीय निकाय को हस्तातंरित नहीं हो पाती हैं। उन्हें हस्तांतरण तक प्राधिकरण को अनुरक्षित करना पड़ता है। ऐसे में रखरखाव के लिए धारा 34 व 33, के अंतर्गत उपनियम व उपविधि बनाये जाने का नियम है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस प्रकार का शुल्क वसूला जा रहा है। बोर्ड में रखे जा रहे प्रस्ताव के अनुसार यह जानकारी दी गयी है कि प्राधिकरण की ओर से अनुरक्षित की जा रही कालोनियों के लिए शासनादेश 26 जून 2000 को दरों का निर्धारण किया गया था। इसे एक अप्रैल 1998 से लागू किया गया था। यह दरें 21 वर्ष पुरानी हैं एवं प्राधिकरण के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा की विधिक राय के अनुसार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गये कास्ट इन्फ्लेशन इण्डेक्स के आधार पर दरों का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर अनुरक्षण शुल्कों की दरें प्रस्तावित की गयी है। यह चार्ज करीब 3.50 पये प्रति वर्गमी प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा। आवासीय भूखंडों एवं बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों में प्रत्येक आवंटी से अनुरक्षण शुल्क अनुमन्य एफएआर की सीमा तक 3.40 पये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह देय होगा। संस्थागत एवं कार्यालय उपयोग के लिए अनुरक्षण शुल्क अनुमन्य एफएआर की सीमा तक 5.10 पये प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह देय होगा। व्यवसायिक भूखंडों के लिए 6.80 पये प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह तथा स्कूलों के भूखंडों के लिए अनुरक्षण शुल्क 0ण्68 पये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह वसूला जायेगा। मौजूदा समय में एलडीए की कॉलोनियों में 75 वर्गमीटर से अधिक बड़े भूखंड या फ्लैट विकसित किये गये हैं।
लखनऊ। एलडीए की कालोनियों में आवंटियों को कूड़ा उठाने और सफाई के लिए यूजर चार्ज देना होगा। गोमती नगर विस्तार, सीजी सिटी, जानकीपुरम विस्तार तथा मानसरोवर आदि योजनाओं में यह शुल्क वसूला जायेगा। इसके लिए 30 जुलाई को बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के लिए रखा जायेगा। एलडीए की कॉलोनी में यूजर चार्ज प्रस्ताव में अनुरक्षण शुल्क की दरें प्रति वर्गमीटर फॉर्मूले से तय हुई हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 के तहत विभिन्न योजनाओं को विकसित कर स्थानीय निकाय को अनुरक्षण के लिए हस्तगत किये जाने का प्राविधान है। ऐसी योजनायें जो स्थानीय निकाय को हस्तातंरित नहीं हो पाती हैं। उन्हें हस्तांतरण तक प्राधिकरण को अनुरक्षित करना पड़ता है। ऐसे में रखरखाव के लिए धारा 34 व 33, के अंतर्गत उपनियम व उपविधि बनाये जाने का नियम है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस प्रकार का शुल्क वसूला जा रहा है। बोर्ड में रखे जा रहे प्रस्ताव के अनुसार यह जानकारी दी गयी है कि प्राधिकरण की ओर से अनुरक्षित की जा रही कालोनियों के लिए शासनादेश 26 जून 2000 को दरों का निर्धारण किया गया था। इसे एक अप्रैल 1998 से लागू किया गया था। यह दरें 21 वर्ष पुरानी हैं एवं प्राधिकरण के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा की विधिक राय के अनुसार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गये कास्ट इन्फ्लेशन इण्डेक्स के आधार पर दरों का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर अनुरक्षण शुल्कों की दरें प्रस्तावित की गयी है। यह चार्ज करीब 3.50 पये प्रति वर्गमी प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा। आवासीय भूखंडों एवं बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों में प्रत्येक आवंटी से अनुरक्षण शुल्क अनुमन्य एफएआर की सीमा तक 3.40 पये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह देय होगा। संस्थागत एवं कार्यालय उपयोग के लिए अनुरक्षण शुल्क अनुमन्य एफएआर की सीमा तक 5.10 पये प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह देय होगा। व्यवसायिक भूखंडों के लिए 6.80 पये प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह तथा स्कूलों के भूखंडों के लिए अनुरक्षण शुल्क 0ण्68 पये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह वसूला जायेगा। मौजूदा समय में एलडीए की कॉलोनियों में 75 वर्गमीटर से अधिक बड़े भूखंड या फ्लैट विकसित किये गये हैं।
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