लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक ध
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लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड
बैठक आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, नगर आयुक्त, नगर निगम, विशेष सचिव आवास, सचिव, ल0वि0प्रा0, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व लखनऊ , विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई, जिसमें मोहान रोड योजना की निविदा के सम्बन्ध में बोर्ड नोट
में पुरानी व अधूरी सूचना प्रस्तुत करने के कारण श्री पी0सी0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
प्राधिकरण के पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के
उपरान्त नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न कर नये वाहन क्रय किये जाने के
सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0 के विरूद्ध अध्यक्ष की ओर से ’’कारण
बताओ नोटिस’’ निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त अनार्जित भूमि खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि
चूॅंकि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय किया जा चुका है, अतः ऐसी
स्थिति में भूमि के एवज में भूमि दिया जाना ;म्गबींदहमद्ध संभव नहीं
है।
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एजेण्डावार निम्नवत् हैः-
सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ई में भूखण्ड सं0-सीपी-13 बस
टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू-उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में
परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग के चेयरमैन यू.
पी.एस.आर.टी.सी. एवं प्रबन्ध निदेशक को पत्र भेजा जाए कि उनका
विभाग भूमि में बस टर्मिनल बनाने को तैयार है अथवा नहीं।
सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी के निर्मित भवनों के एग्जीक्यूशन
प्लान पर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण कामर्शियल से रेजिडेन्शियल लैंड
यूज का है
डा0 राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के
मध्य सब-वे (अन्डर ग्राउण्ड) कनैक्ट करने के प्रस्ताव पर एल0डी0ए0 के
इंजीनियरिंग विभाग/नियोजन विभाग व यू.पी.आर.एन.एन. से
फिजिबिलिटी का संयुक्त निरीक्षण करा लिया जाये।
भूखण्ड ऐशबाग, ग्राम-करहेटा एवं दुगाँव, जिला- लखनऊ के
क्षेत्रफल 3.54 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ‘आवासीय’ में परिवर्तन के प्रस्ताव पर शासन भेज दिया जाय
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कबीर नगर देवपुर पारा समूह आवास योजना के
पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के साथ विक्रय हेतु विज्ञापन निकाला जाय
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 के पुनर्नियोजित पार्ट ले-आउट प्लान
के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
रेल लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटीए पूर्वात्तर रेलवे, गोमती नगर, लखनऊ के क्षेत्रफल 121571.88 वर्गमी0 (30.04 एकड़) पर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास एवं व्यावसायिक निर्माण (रिटेल शाॉप) भवन
मानचित्र प्रस्ताव में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया
गया।
चक गंजरिया फार्म परियोजना के अन्तर्गत मे0 एच0सी0एल0 आई0टी0 सिटी
प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट एवं भवन मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
लखनऊ महायोजना-2031 में दर्शित आउटर रिंग रोड के संरेखण को
एन0एच0ए0आई0 के संरेखण के अनुरूप पुनर्निर्धारण तथा अवमुक्त
भूमि के भू-उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से महायोजना के रिंग रोड से प्रभावित संरेखण एवं विद्यमान
भू-उपयोग के सम्बन्ध में यथा सम्भव सभी भू-उपयोगों
में समतुल्य क्षेत्रफल रखते हुए कार्यवाही एक माह पूर्ण करेंगें।
जहॉं कहीं भी भू-उपयोग के क्षेत्रफल में अन्तर है तो उसका
कारण स्पष्ट किया जाये।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली ‘‘कृषि’’ भू-उपयोग का ‘‘औद्योगिक’’
भू-उपयोग परिवर्तन शाल्क से छूट के सम्बन्ध में।
तथा
औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल
अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन
निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016)
में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।
उपरोक्त शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया
गया।
अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि
पर स्थित 62 निर्माण/ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित प्रतिकर के साथ
दिनांक 21.10.2008 तक ब्याज सहित भुगतान किये जाने तथा 10 अन्य
लाभार्थी को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क
भूखण्ड की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर शासनादेशों
का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने
के निर्देश दिये गये। इस प्रकरण को पुर्नपरीक्षण सम्बन्धित
शासनादेशों का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी लखनऊ से भी कराया जाय।
लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम
निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं अन्य
भत्ते दिये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासनादेशों के
अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार
शासनादेशों के अनुसार प्रस्ताव न होने के कारण वित्त नियंत्रक को
कारण बताओ नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश
दिये गये। यदि पूर्व में भी इसी तरह का कोई प्रकरण शासनादेशों
के विपरीत हुआ है तो उपाध्यक्ष उसका भी परीक्षण कराकर सुधारात्मक
कार्यवाही करें।
मोबाइल टावर एवं कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार संयत्र स्थापित
करने के लिए भवन उपविधि के अध्याय-12 में संशोधन का शासनादेश
अंगीकृत किया गया।
कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के तलपट मानचित्र में कतिपय
अनार्जित भूमि सम्मिलित करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध
में प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 अंकुश समिति के निर्देशों के क्रम में
स्थगित किया गया।
श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा (कृषका प्रोजेक्ट प्रा0लि0)
को भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के
सम्बन्ध में भूमि के विनिमय (एक्सचेंज) का औचित्य न होने के सम्बन्ध में शासन व मा0 अंकुश समिति को कारण सहित सूचित किया जा
चुका है और चूंकि प्रकरण मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है,
अतः मा0 अंकुश समिति का अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक प्रस्ताव स्थगित
किये जाने के निर्देश दिये गये।
उ0प्र0 शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मे0 गर्व
बिल्डटेक प्रा0 लि0 परियोजना की डी0पी0आर0 एवं प्रथम चरण के
संशोधित ले-आउट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में नियोजित डिस्पेंसरी
भूखण्ड के पुनर्नियोजित मानचित्र पर निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः
डिस्पेंसरी भूखण्ड को डिस्पेंसरी एवं स्वास्थ्य सेवा के रूप में विक्रय
करने का प्रयास किया जाय।
होटल ख्वाब रिजार्ट प्रा0लि0 (लेबुआ होटल), 19, माल एवेन्यू,
लखनऊ हैरिटेज होटल के रूप में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में
पर्यटन नीति के प्राविधानों में हैरिटेज होटल हेतु भू-उपयोग
परिवर्तन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख न होने एवं नियोजित क्षेत्र के
अन्तर्गत उक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर निर्णय हेतु प्रकरण
शासन को विचारार्थ संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा में उल्लिखित उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उ0प्र0 के नगरीय
क्षेत्रों में निजी पूॅजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए
भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के
अन्तर्गत मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 (111.30
एकड) स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर उ0प्र0 रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक
17.10.2018 का अनुपालन कराकर डी.पी.आर. स्वीकृति का निर्णय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एल0डी0ए0 स्तर पर गठित समिति को
अधिकृत किया गया। डी0पी0आर0 स्वीकृति से पूर्व, पूर्व के आवंटियों को
रेरा के आदेशों के क्रम में सुसंगत सूचनाओं से भी अवगत कराया जाये।
अभी तक विलम्ब का कारण विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश दिनांक 17.10.
2018 का अनुपालन न करना है। विकासकर्ता को रेरा के आदेश दिनांक 17.
10.2018 के आदेश का अनुपालन करने का नोटिस दिया जाये। तत्पश्चात यदि
विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश का अनुपालन न किया जाये तो ऐसी स्थिति में
15 दिन के अन्दर रेरा व शासन को रेफर करते हुए डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु
मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये, जिससे पूर्व आवंटियों का हक सुरक्षित रहे।
अन्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजनायें नगर निगम को अभी
तक हस्तान्तरित नहीं है, उनमें अनुरक्षण शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध
में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को निर्देश दिये गये कि
सफाई हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही
उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं सुसंगत नियमों के तहत
प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश
दिये गये।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड
बैठक आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, नगर आयुक्त, नगर निगम, विशेष सचिव आवास, सचिव, ल0वि0प्रा0, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व लखनऊ , विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई, जिसमें मोहान रोड योजना की निविदा के सम्बन्ध में बोर्ड नोट
में पुरानी व अधूरी सूचना प्रस्तुत करने के कारण श्री पी0सी0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
प्राधिकरण के पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के
उपरान्त नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न कर नये वाहन क्रय किये जाने के
सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0 के विरूद्ध अध्यक्ष की ओर से ’’कारण
बताओ नोटिस’’ निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त अनार्जित भूमि खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि
चूॅंकि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय किया जा चुका है, अतः ऐसी
स्थिति में भूमि के एवज में भूमि दिया जाना ;म्गबींदहमद्ध संभव नहीं
है।
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एजेण्डावार निम्नवत् हैः-
सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ई में भूखण्ड सं0-सीपी-13 बस
टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू-उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में
परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग के चेयरमैन यू.
पी.एस.आर.टी.सी. एवं प्रबन्ध निदेशक को पत्र भेजा जाए कि उनका
विभाग भूमि में बस टर्मिनल बनाने को तैयार है अथवा नहीं।
सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी के निर्मित भवनों के एग्जीक्यूशन
प्लान पर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण कामर्शियल से रेजिडेन्शियल लैंड
यूज का है
डा0 राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के
मध्य सब-वे (अन्डर ग्राउण्ड) कनैक्ट करने के प्रस्ताव पर एल0डी0ए0 के
इंजीनियरिंग विभाग/नियोजन विभाग व यू.पी.आर.एन.एन. से
फिजिबिलिटी का संयुक्त निरीक्षण करा लिया जाये।
भूखण्ड ऐशबाग, ग्राम-करहेटा एवं दुगाँव, जिला- लखनऊ के
क्षेत्रफल 3.54 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ‘आवासीय’ में परिवर्तन के प्रस्ताव पर शासन भेज दिया जाय
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कबीर नगर देवपुर पारा समूह आवास योजना के
पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के साथ विक्रय हेतु विज्ञापन निकाला जाय
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 के पुनर्नियोजित पार्ट ले-आउट प्लान
के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
रेल लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटीए पूर्वात्तर रेलवे, गोमती नगर, लखनऊ के क्षेत्रफल 121571.88 वर्गमी0 (30.04 एकड़) पर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास एवं व्यावसायिक निर्माण (रिटेल शाॉप) भवन
मानचित्र प्रस्ताव में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया
गया।
चक गंजरिया फार्म परियोजना के अन्तर्गत मे0 एच0सी0एल0 आई0टी0 सिटी
प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट एवं भवन मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
लखनऊ महायोजना-2031 में दर्शित आउटर रिंग रोड के संरेखण को
एन0एच0ए0आई0 के संरेखण के अनुरूप पुनर्निर्धारण तथा अवमुक्त
भूमि के भू-उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से महायोजना के रिंग रोड से प्रभावित संरेखण एवं विद्यमान
भू-उपयोग के सम्बन्ध में यथा सम्भव सभी भू-उपयोगों
में समतुल्य क्षेत्रफल रखते हुए कार्यवाही एक माह पूर्ण करेंगें।
जहॉं कहीं भी भू-उपयोग के क्षेत्रफल में अन्तर है तो उसका
कारण स्पष्ट किया जाये।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली ‘‘कृषि’’ भू-उपयोग का ‘‘औद्योगिक’’
भू-उपयोग परिवर्तन शाल्क से छूट के सम्बन्ध में।
तथा
औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल
अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन
निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016)
में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।
उपरोक्त शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया
गया।
अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि
पर स्थित 62 निर्माण/ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित प्रतिकर के साथ
दिनांक 21.10.2008 तक ब्याज सहित भुगतान किये जाने तथा 10 अन्य
लाभार्थी को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क
भूखण्ड की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर शासनादेशों
का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने
के निर्देश दिये गये। इस प्रकरण को पुर्नपरीक्षण सम्बन्धित
शासनादेशों का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी लखनऊ से भी कराया जाय।
लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम
निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं अन्य
भत्ते दिये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासनादेशों के
अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार
शासनादेशों के अनुसार प्रस्ताव न होने के कारण वित्त नियंत्रक को
कारण बताओ नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश
दिये गये। यदि पूर्व में भी इसी तरह का कोई प्रकरण शासनादेशों
के विपरीत हुआ है तो उपाध्यक्ष उसका भी परीक्षण कराकर सुधारात्मक
कार्यवाही करें।
मोबाइल टावर एवं कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार संयत्र स्थापित
करने के लिए भवन उपविधि के अध्याय-12 में संशोधन का शासनादेश
अंगीकृत किया गया।
कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के तलपट मानचित्र में कतिपय
अनार्जित भूमि सम्मिलित करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध
में प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 अंकुश समिति के निर्देशों के क्रम में
स्थगित किया गया।
श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा (कृषका प्रोजेक्ट प्रा0लि0)
को भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के
सम्बन्ध में भूमि के विनिमय (एक्सचेंज) का औचित्य न होने के सम्बन्ध में शासन व मा0 अंकुश समिति को कारण सहित सूचित किया जा
चुका है और चूंकि प्रकरण मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है,
अतः मा0 अंकुश समिति का अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक प्रस्ताव स्थगित
किये जाने के निर्देश दिये गये।
उ0प्र0 शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मे0 गर्व
बिल्डटेक प्रा0 लि0 परियोजना की डी0पी0आर0 एवं प्रथम चरण के
संशोधित ले-आउट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में नियोजित डिस्पेंसरी
भूखण्ड के पुनर्नियोजित मानचित्र पर निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः
डिस्पेंसरी भूखण्ड को डिस्पेंसरी एवं स्वास्थ्य सेवा के रूप में विक्रय
करने का प्रयास किया जाय।
होटल ख्वाब रिजार्ट प्रा0लि0 (लेबुआ होटल), 19, माल एवेन्यू,
लखनऊ हैरिटेज होटल के रूप में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में
पर्यटन नीति के प्राविधानों में हैरिटेज होटल हेतु भू-उपयोग
परिवर्तन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख न होने एवं नियोजित क्षेत्र के
अन्तर्गत उक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर निर्णय हेतु प्रकरण
शासन को विचारार्थ संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा में उल्लिखित उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उ0प्र0 के नगरीय
क्षेत्रों में निजी पूॅजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए
भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के
अन्तर्गत मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 (111.30
एकड) स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर उ0प्र0 रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक
17.10.2018 का अनुपालन कराकर डी.पी.आर. स्वीकृति का निर्णय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एल0डी0ए0 स्तर पर गठित समिति को
अधिकृत किया गया। डी0पी0आर0 स्वीकृति से पूर्व, पूर्व के आवंटियों को
रेरा के आदेशों के क्रम में सुसंगत सूचनाओं से भी अवगत कराया जाये।
अभी तक विलम्ब का कारण विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश दिनांक 17.10.
2018 का अनुपालन न करना है। विकासकर्ता को रेरा के आदेश दिनांक 17.
10.2018 के आदेश का अनुपालन करने का नोटिस दिया जाये। तत्पश्चात यदि
विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश का अनुपालन न किया जाये तो ऐसी स्थिति में
15 दिन के अन्दर रेरा व शासन को रेफर करते हुए डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु
मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये, जिससे पूर्व आवंटियों का हक सुरक्षित रहे।
अन्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजनायें नगर निगम को अभी
तक हस्तान्तरित नहीं है, उनमें अनुरक्षण शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध
में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को निर्देश दिये गये कि
सफाई हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही
उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं सुसंगत नियमों के तहत
प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश
दिये गये।

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