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*आधी रात बाद बंद होंगे आयोजन, नहीं तो सीज होंगे होटल क्लब*

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                           *राजधानी लखनऊ*
नए वर्ष पर अत्याधिक मौजमस्ती और हुड़दंगबाजी आपके नए वर्ष की खुशियों के रंग में भंग डाल सकती है। अति उत्साह व जोश में सार्वजनिक स्थान पर शराब व बियर पीना, नाचगाना और डीजे बजाना बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि नववर्ष की रात 12.30 तक ही प्रशासन ने कानूनी दायरे के भीतर रह कर खुशियां मनाने की इजाजत दी है।

इस समय सीमा के बाद होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, पब, बार, रिजाल्ट या सार्वजनिक स्थान पर कोई आयोजन हुआ तो उसे सीज कर दिया जाएगा। नए वर्ष पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीएम टीजी अनिल कुमार ने बताया कि खुले में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है। हर क्लब, होटल, बार, रिजल्ट आदि में जहां भी प्रशासन से अनुमति लेकर होने वाले आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। पुलिस और मजिस्ट्रेट रात में भ्रमण पर रहेंगे। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठा कर चलने पर तुरंत चालान किया जाएगा। आदेश का उल्लघंन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*10 बजे के बाद शराब परोसने पर रोक*


रात 10 बजे के बाद शराब परोसने पर रोक लगी है। एडीएम टीजी ने बताया कि किसी भी पब, रिजार्ट, क्लब, बार, होटल में 10 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकती है। इस समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन हुआ तो शराब जब्त करने के साथ शराब पीने वाले और परोसने वाले दोनों पर जुर्मान ठोका जाएगा।

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